राज्यों को जल संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने में मदद के लिए नई ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ नीति

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     केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा 16 अक्टूबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जल के महत्तम उपयोग के लिए प्रेरित करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’- प्रति बूंद अधिक फसल योजना के तहत नई नीति लागू की। यह पहल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को ‘अन्य पहल’ (अदर इंटरवेंशन्‍स) के तहत सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण और संरक्षण परियोजनाएं आरंभ करने में सक्षम बनाती है।

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अब स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूक्ष्म स्तर पर जल प्रबंधन गतिविधियां जैसे डिग्गी निर्माण और जल संचयन प्रणाली की योजना तैयार कर सकते हैं। इन प्रणालियों को किसानों के लाभ के साथ ही सामुदायिक उपयोग के लिए भी विकसित किया जा सकता है, जिससे सूक्ष्म सिंचाई के लिए स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

इससे पहले ऐसी गतिविधियों के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के लिए धन राशि कुल आवंटन का 20 प्रतिशत और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 40 प्रतिशत तक सीमित थी। अब राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी विशिष्ट आवश्यकतानुसार इस सीमा से अधिक धन राशि व्‍यय करने की छूट दी गई है।